विशेष अदालत ने केतन पारेख को विदेश जाने की अनुुमति दी, 27 करोड़ जमा करने की शर्त

 विशेष अदालत ने केतन पारेख को विदेश जाने की अनुुमति दी, 27 करोड़ जमा करने की शर्त
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2000-01 के शेयर बाजार घोटाले के आरोपी और पूर्व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख को विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि पारेख को यात्रा से पहले 27.06 करोड़ रुपये की बकाया राशि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में जमा करनी होगी। पारेख ने पारिवारिक अवकाश के लिए 5 से 9 नवंबर तक थाईलैंड और 18 से 28 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक शादी में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले सितंबर में अदालत ने उनकी चार महीने की विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी थी। सेबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुभा रस्तोगी ने पारेख की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पिछली बार से अब तक कोई नई परिस्थिति नहीं बदली है और आरोपी ने पहले भी अदालत की छूट का दुरुपयोग किया था। हालांकि, विशेष जज आरएम जाधव ने कहा कि सीमित अवधि और पारिवारिक उद्देश्य को देखते हुए पारेश को विदेश यात्रा की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते पूरी राशि सेबी को जमा की जाए।