सोमवार से जारी होगी GST की संशोधित दरें, ये चीजें हो जाएगी सस्ती

 सोमवार से जारी होगी GST की संशोधित दरें, ये चीजें हो जाएगी सस्ती
नई दिल्ली। वित्त विभाग ने राज्य में विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली GST की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। GST परिषद की हालिया बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने जीएसटी निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में भारी राहत मिलेगी।
कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते
नई GST दरों के लागू होने के बाद टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, छोटी कार, मोटरसाइकिल, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, और कंफेक्शनरी के सामानों की कीमतों में कटौती होगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को त्योहारी शॉपिंग के समय मिलेगा, जिससे खरीदारी अधिक किफायती और आसान होगी।
राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि GST परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने भी इसके अनुसार नई दरों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह पहल उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
त्योहारी सीजन में खरीदारों की उम्मीदें
विशेषज्ञों का कहना है कि GST दरों में कटौती से त्योहारी सीजन में बाजार में खरीदारी का रुझान बढ़ेगा। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी महंगी वस्तुएं अब और सस्ती हो जाएंगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि व्यापारियों के लिए भी बिक्री में बढ़ोतरी का मौका मिलेगा।
वित्त विभाग का संदेश
वित्त विभाग ने सभी व्यापारियों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नई GST दरों के अनुसार ही लेन-देन करें। यह कदम न केवल खरीदारों के लिए राहतकारी है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।