थानों में CCTV काम न करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, AI से हो निगरानी, कैमरा बंद होने पर आए अलर्ट’

 थानों में CCTV काम न करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, AI से हो निगरानी, कैमरा बंद होने पर आए अलर्ट’
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में काम न करने वाले सीसीटीवी कैमरों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह निगरानी की कमी का मुद्दा है। अदालत ने सुझाव दिया कि सभी कैमरों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो और यदि कोई कैमरा बंद हो तो तुरंत रिपोर्ट बने।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के ठीक से काम न करने के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि यह “ओवरसाइट” यानी निगरानी की कमी का मामला है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को कहा कि इस पर अंतिम आदेश 26 सितंबर को दिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि निगरानी का सबसे कारगर तरीका यही है कि एक ऐसा कंट्रोल रूम बने जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो। वहां सभी कैमरों की फीड पहुंचे और अगर कोई कैमरा बंद होता है तो तुरंत उसका अलर्ट मिल सके। अदालत ने कहा कि अन्यथा इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।
हर थाने का स्वतंत्र निरीक्षण जरूरी
न्यायालय ने सुझाव दिया कि शुरुआती स्तर पर सभी पुलिस थानों का स्वतंत्र एजेंसी से निरीक्षण कराया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस काम में किसी आईआईटी को शामिल कर सॉफ्टवेयर विकसित कराया जा सकता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से निगरानी हो और कैमरा बंद होने पर तुरंत रिपोर्ट तैयार हो।