चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह किसी जीवित व्यक्ति के नाम, किसी पूर्व मुख्यमंत्री या वैचारिक नेता की तस्वीर, या राजनीतिक दल के प्रतीक, झंडे अथवा चिह्न का उपयोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में न करे।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसी भी जीवित व्यक्ति के नाम, किसी पूर्व मुख्यमंत्री या वैचारिक नेता की तस्वीर, या राजनीतिक दल के प्रतीक, झंडे अथवा चिह्न का उपयोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में न करे। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश एआईएडीएमके सांसद सी.वे. शन्मुगम और वकील इनियन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।