सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी को समन पर रोक का अंतरिम आदेश बरकरार
- दिल्ली राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- July 25, 2025
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई पर लगी रोक को शुक्रवार को आगे बढ़ा दिया। यह मामला 2022 में विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य ने राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दर्ज की गई शिकायत उचित है और राहुल गांधी के बयान समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी को ‘गैर-जिम्मेदाराना’ बताया था और कहा था कि आजादी के सेनानियों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को रिलीज की मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह फिल्म समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैला सकती है। केंद्र ने इस फिल्म को प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दी थी, जिसके खिलाफ कुछ संगठनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि फिल्म का कंटेंट एकतरफा है और यह विशेष समुदाय को निशाना बना सकता है।