नई दिल्ली। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने एजीआर से जुड़ी टेलीकॉम कंपनियों की याचिकाओं को “गलत धारणा” वाला बताया। वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पीठ ने कहा कि हमारे समक्ष आई इन याचिकाओं से हम सचमुच स्तब्ध हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से ऐसी अपेक्षा नहीं […]Read More