राहत: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई, इन कारणों से सीबीडीटी ने बढ़ाई अंतिम तिथि
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- May 27, 2025
- 0
- 274
- 1 minute read
नई दिल्ली। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो 31 जुलाई 2025 थी। सीबीडीटी ने इसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक करने का निर्णय लिया है। इससे आयकर दाताओं को राहत मिलेगी।
सीबीडीटी ने आज मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो 31 जुलाई 2025 थी, उसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया है। सीबीडीटी के अनुसार यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह कदम सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। पोस्ट के अनुसार, “कृपया करदाता ध्यान दें! सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों को देखते हुए किया गया है। इन संशोधनों के बाद आईटीआर दाखिल करने के दौरान एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।”
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। पोस्ट के अनुसार, “कृपया करदाता ध्यान दें! सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों को देखते हुए किया गया है। इन संशोधनों के बाद आईटीआर दाखिल करने के दौरान एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।”
