कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीजेआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

 कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीजेआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

नई दिल्ली। उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सीबीआई और पीड़िता परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले की चीफ जस्टिस की पीठ सुनवाई करेगी।

उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसी राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देशभर में आक्रोश है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था।

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को बड़ा दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है।

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सेंगर से वकील से सीबीआई के अनुरोध पर जवाब देने को कहा. सीबीआई की ओर से पेश एसजी ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे की वकालत की।

सीबीआई की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा कि यह ऐसा अवसर है जहां मैं आपसे विवादित आदेश पर स्थगन (स्टे) देने का आग्रह करता हूं। हम उस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं जिसके साथ रेप हुआ। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने के पक्ष में हैं।