बसपा के पूर्व विधायक को सगे भाइयों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा, भारी फोर्स तैनात

 बसपा के पूर्व विधायक को सगे भाइयों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा, भारी फोर्स तैनात
उरई। सगे भाइयों की हत्या में दोषी बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है।
उरई में दो सगे भाइयों की हत्या में दोषी करार बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने गुरुवार को आत्मसर्मपण किया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने पूर्व विधायक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल ले जाया जाएगा। वहीं, कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में उनके समर्थक मौजूद हैं। इसलिए पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है।
बता दें कि चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश व वर्चस्व को लेकर गांव के ही राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके सगे भाई जगदीश शरण की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गई थी। दोषी करार होने के बाद से छोटे सिंह फरार था।