इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता की बहाल, हेट स्पीच मामले में किया दोषमुक्त
- उत्तर प्रदेश राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- September 8, 2025
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लखनऊ। मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त किया है।
उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधान सभा क्षेत्र के विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच के मामले में खत्म हुई सदस्यता फिर से बहाल कर दी गयी है। विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में इस संबंध में जानकारी दी गयी है।
दरअसल 31 मई 2025 को मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके उपरांत 1 जून को विधान सभा सचिवालय की ओर से अब्बास अंसारी को निरर्ह मानते हुए अधिसूचना जारी कर मऊ विधान सभा सीट को 31 मई से रिक्त घोषित कर दिया गया था।
अब्बास अंसारी इस मामले लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को निचली अदालत के आदेश को निलंबित करते हुए अब्बास अंसारी को दोष मुक्त करार दिया। इसके बाद अब्बास अंसारी की विधान सभा की सदस्यता स्वत: ही बहाल हो गयी है। इस संबंध में विधान सभा के प्रमुख सिचव ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
दरअसल 31 मई 2025 को मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके उपरांत 1 जून को विधान सभा सचिवालय की ओर से अब्बास अंसारी को निरर्ह मानते हुए अधिसूचना जारी कर मऊ विधान सभा सीट को 31 मई से रिक्त घोषित कर दिया गया था।
अब्बास अंसारी इस मामले लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को निचली अदालत के आदेश को निलंबित करते हुए अब्बास अंसारी को दोष मुक्त करार दिया। इसके बाद अब्बास अंसारी की विधान सभा की सदस्यता स्वत: ही बहाल हो गयी है। इस संबंध में विधान सभा के प्रमुख सिचव ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।