आईटीआर भरने का मौका बाकी, 10 दिन में फाइल करें अपना रिटर्न
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- September 5, 2025
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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। अब करदाताओं के पास रिटर्न फाइल करने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। तय समय सीमा तक रिटर्न न भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। बिना ऑडिट वाले करदाताओं को तय तिथि से पहले आईटीआर भरने की सलाह दी गई है।
वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर भरने का काम चल रहा है। आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो जाती है, लेकिन इस बार आईटीआर फाइलिंग के लिए डेढ़ महीने का समय और मिला है। हालांकि अब यह डेडलाइन भी करीब है और अब करदाताओं के पास 10 दिन से कम का समय बचा है। अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है, तो जल्दी भर दें, क्योंकि डेडलाइन बीतने के बाद इसके लिए आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है।
15 सितंबर तक है समय
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक है। आयकर कानूनों के अनुसार, आयकर रिटर्न भरना सभी करदाताओं की जिम्मेदारी है। यह न केवल आयकर कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि सभी आय स्रोतों की घोषणा, योग्य खर्चों में कटौती और आयकर विभाग को कर दायित्वों की रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है। अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न भर सकते हैं।
15 सितंबर तक है समय
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक है। आयकर कानूनों के अनुसार, आयकर रिटर्न भरना सभी करदाताओं की जिम्मेदारी है। यह न केवल आयकर कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि सभी आय स्रोतों की घोषणा, योग्य खर्चों में कटौती और आयकर विभाग को कर दायित्वों की रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है। अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न भर सकते हैं।