गुजरात हाईकोर्ट ने यूसीसी समिति के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

 गुजरात हाईकोर्ट ने यूसीसी समिति के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने यूसीसी समिति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। चार फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने और इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति गठन के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
आज गुजरात हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पांच सदस्यीय समिति गठन के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पांच सदस्यीय समिति के गठन को किसी भी वर्ग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। समिति के सदस्यों का चयन करना राज्य का अधिकार है।
न्यायमूर्ति निरल आर मेहता की एकल पीठ के समक्ष दायर याचिका में यूसीसी समिति में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इसके पुनर्गठन के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि समिति के सदस्यों का चयन पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा।