बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100 प्रतिशत तक निवेश बढ़ाने वाले विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

 बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100 प्रतिशत तक निवेश बढ़ाने वाले विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र की पैठ को गहरा करना, विकास और वृद्धि को गति देना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। यह संसद के आगामी सत्र के लिए सूचीबद्ध 13 कानूनों में से एक है। सूत्रों के अनुसार, इसे कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इससे जुड़ा विधेयक संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है, जो 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र की पैठ को गहरा करना, विकास और वृद्धि को गति देना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। यह संसद के आगामी सत्र के लिए सूचीबद्ध 13 कानूनों में से एक है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट भाषण में नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं।